सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार, ईडी के अधिकारों को चुनौती देने भूपेश ने लगाई थी याचिका

(नई दिल्ली)। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 44 के तहत जांच करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की नसीहत दी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बघेल की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस प्रावधान में कुछ भी गलत नहीं है। पीठ ने साथ ही कहा कि अगर इसका (धारा 44) दुरुपयोग हो रहा है तो पीडि़त पक्ष हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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