चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 168 दिन बाद जेल से होंगे रिहा

रायपुर (वनांचल न्यूज़)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और ईओडब्ल्यू के मामलों में सुनवाई के बाद अदालत ने चैतन्य की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इससे लगभग 168 दिन बाद वे जेल से बाहर आएंगे।जानकारी के अनुसार, चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में ईडी ने शराब घोटाले की जांच शुरू की थी, जो कि एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत की गई थी।प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि इस घोटाले के कारण राज्य के खजाने को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब चैतन्य बघेल जेल से बाहर आकर कानूनी प्रक्रिया में शामिल होंगे।

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