रायपुर (वनांचल न्यूज़) | छत्तीसगढ़ में सड़क पर रहने वाले कुत्तों के प्रबंधन और उनसे संबंधित कार्यों की समीक्षा के लिए राज्य कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक पशु जन्म नियंत्रण नियम-2023 के तहत हुई।
बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त, 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025 को दिए गए निर्देशों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता बसवराजू एस. (IAS), प्रभारी सचिव, शहरी विकास विभाग ने की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का संबंधित विभागों द्वारा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
अध्यक्ष बसवराजू एस ने बताया कि स्कूलों, बस स्टैंड, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सड़क के कुत्तों से जुड़े नियमों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने पंचायत विभाग को भी निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी संस्थानों में भी इसी व्यवस्था का पालन कराया जाए।
बैठक में आर. इक्का (IAS), संचालक, नगरीय प्रशासन, आलोक चंद्राकर, उपाध्यक्ष, जीव जंतु कल्याण बोर्ड, दानेश्वर साहू, सदस्य, जीव जंतु कल्याण बोर्ड, उदय तिवारी, पशु अधिकार कार्यकर्ता, प्रवेश कश्यप, नगर निगम बिलासपुर, डॉ. चयनिका नाग, स्वास्थ्य विभाग, ऋषभ सिंह, पंचायत विभाग, डॉ. दीपक चंद्राकर, अध्यक्ष, पशु चिकित्सा परिषद, डॉ. अशोक कुमार पटेल, उपसंचालक, पशु चिकित्सा विभाग, डॉ. आर. के. सोनवानी, सदस्य सचिव, जीव जंतु कल्याण बोर्ड, पुलक भट्टाचार्य, अपर संचालक, नगरीय प्रशासन सहित विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।बैठक में सभी विभागों को सड़क के कुत्तों के प्रबंधन, नियंत्रण और आवश्यक कार्यवाही समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
